वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों की डिटेल्स को वेरिफाई कर सकेंगी